रांची। रांची सिविल कोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिंहा को एक और मामले में दोषी करार दिया है। एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राम विनोद सिन्हा पर अलग-अलग 12 योजनाओं के मद से 88 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। राम बिनोद सिन्हा के खिलाफ एसीबी ने 17 केस दर्ज किये थे। जिनमें से तीन मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अन्य 14 केस पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर है। राम विनोद पर खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते करोड़ों की अवैध संपति अर्जित करने का आरोप है। उसे एसीबीने 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

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