नयी दिल्ली:  अनुसूचित जाति से कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित करने और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कुछ और जातियों को शामिल करने के प्रावधान वाला एक विधेयक आज एक विधेयक पेश किया गया।

जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने लोकसभा में आज इस संबंध में ‘संविधान : अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां : आदेश : संशोधन : विधेयक 2016’’ पेश किया।

विधेयक में झारखंड राज्य से अनुसूचित जातियों की सूची से भोगता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान : अनुसूचित जातियां : आदेश 1950 और असम, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में अनुसूचित जानजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान : अनुसूचित जनजातियां : आदेश , 1950 का और संशोधन का प्रावधान किया गया है।

ओराम ने नोटबंदी को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में पेश किया।

उल्लेखनीय है कि सरकार 1950 में मूल रूप से अधिसूचित सूचियों में विभिन्न राज्य सरकारों की मांग के अनुसार समय समय पर संशोधन करती रहती है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version