रांची। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रांची के होटवार जेल में बंद झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव बंधु तिर्की से शुक्रवार को झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। इस दौरान झाविमों के सचिव सरोज सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाबूलाल ने कहा कि 2013 का मामला है। सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी थी। ऐसे में बंधु तिर्की की गिरफ्तारी का कोई कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बंधु तिर्की की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया।
बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट ने मांगी केस डायरी
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत से केस डायरी मांगी है। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए जनवरी में तिथि तय की। बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने 6 लाख 28 हजार 698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद बंधु तिर्की ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में जमानत की मांग की थी जिसे वहां खारिज कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक दलों ने धरना-प्रदर्शन भी किया था।
12 दिसंबर को बंधु के आवास से हुई थी गिरफ्तारी
12 दिसंबर की सुबह करीब छह बजे तिर्की को पंडरा ओपी क्षेत्र के बनहौरा स्थित बंधु तिर्की के आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हाइकोर्ट के निर्देश पर 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने 19 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बंधु तिर्की मधु कोड़ा सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री थे।