रांची। बूटी बस्ती में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर उसकी हत्या करने के मामले में सीबीआइ कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की कोर्ट ने आरोपी राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की है। सीबीआइ ने राहुल के खिलाफ 30 अक्तूबर को आरोप तय किया था। जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआइ ने 23 वर्षीय आरोपी को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी। 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा की दुष्कर्म के बाद जला कर हत्या कर दी गयी थी। सीबीआइ के सीनियर पीपी राकेश प्रसाद ने बताया कि मामले में 18 कार्यदिवस में कोर्ट ने 30 गवाहों की गवाही कराकर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फैसला सुनाया। 18 दिसंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी।
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