रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब छह सप्ताह के बाद झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अदालत से समय की मांग की गयी। कहा गया कि लालू प्रसाद की कस्टडी अवधि के सत्यापन के लिए समय दिया जाये। साथ ही सीबीआइ द्वारा दायर शपथ पत्र पर जवाब देने के लिए भी समय देने की गुहार लगायी गयी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की। सीबीआइ की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि लालू प्रसाद की तबीयत स्थिर है और फोन प्रकरण में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज हो गयी है। उन्होंने जेल मैन्युअल का उल्लंघन किया है। ऐसे में उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज देना चाहिए। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान जमानत का आग्रह किया गया है। सजा की आधी अवधि पूरी होने को आधार बनाया गया है।
लालू की जमानत पर अब छह सप्ताह बाद होगी सुनवाई
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