रांची। हाई कोर्ट से भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जमीन विवाद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर डीसी की ओर से देवघर टाउन थाना में दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि कानून का दुरुपयोग कर सांसद की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सोमवार को हुई।

उल्लेखनीय है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर के टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में क्रेता, विक्रेता और पहचानकर्ता के अलावा गवाहों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गयी थी।

टाउन थाना देवघर में आईपीसी की धारा 420 , 406 , 467 , 468 471 और 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले में 19 जनवरी को देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सांसद की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी थी। साथ ही अनामिका गौतम और सांसद पर प्राथमिकी दर्ज करने और ईडी जांच का आदेश दिया था। डीसी कोर्ट ने यह आदेश एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया था। डीसी कोर्ट के आदेश पर जिला अवर निबंधक ने सांसद के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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