रांची। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई के प्रति नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि सीबीआई अलग-अलग तरीके से जांच की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर विश्वास किया है, इसलिए सिर्फ मामले की निगरानी कर रही हैं लेकिन सीबीआई सिर्फ रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रही है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक से ही मामले में जानकारी लेनी होगी। क्योंकि, सीबीआई अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पायी है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

इसके पूर्व की हुई सुनवाई में अदालत में सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि अभी जांच चल रही है। कुछ और समय चाहिए। हाई कोर्ट ने समय देते हुए अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट सीबीआई से मांगी थी।

कोर्ट में एफएसएल लैब में नियुक्ति के मामले में गृह सचिव हाई कोर्ट में पेश हुए थे। गृह सचिव ने कहा कि नियुक्ति के लिए स्टाफ सलेक्शन कमीशन के पास अधियाचन भेज दी गई है। अदालत ने एसएससी से कहा है कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें और अगले सप्ताह बताएं कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह करीब पांच बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसकी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी।

सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारकर हत्या की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था । हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस को ले लिया है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है।

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