आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मनी लांड्रिंग और मनरेगा घोटाला में आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इडी को नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि पूजा सिंघल की बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है। उनकी बेटी को स्पीच सिंड्रोम नाम की बीमारी है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाये। इस पर अदालत ने इडी को यह निर्देश दिया है कि मेडिकल कंडीशन को वेरिफाई किया जाये।
हाइकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार : बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाइकोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत को इस बात का अंदेशा है कि पूजा सिंघल अपने प्रभाव से इस केस से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। रांची इडी की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाइकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगायी है।