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    Home»Breaking News»गोला गोलीकांड में विधायक ममता देवी दोषी करार, हिरासत में ली गयीं
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    गोला गोलीकांड में विधायक ममता देवी दोषी करार, हिरासत में ली गयीं

    azad sipahiBy azad sipahiDecember 8, 2022No Comments2 Mins Read
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    •  12 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

    हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने गोला गोलीकांड मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी को दोषि करार दिया है। अब 12 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जायेगा। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक ममता देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न्यायालय ने इस केस में दोषी विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया है।

    राज्य सरकार की तरफ अधिवक्ता शंकर बनर्जी पैरवी कर रहे थे. अदालत ने गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 में विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है. ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ।

    क्या है मामला
    20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में स्थति आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. धरना के दौरान अचानक ग्रामीण उग्र हो गए. आत्मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायरंिग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल हुए थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी. गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016, रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है.

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