रांची। अपर न्यायायुक्त मनोज चंद्र झा की अदालत ने बुधवार को भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को साक्ष्य के अभाव में एक केस में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किये गए।
वर्ष 2008 में कुंदन पाहन के खिलाफ़ रांची के नामकुम थाना में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत वर्ष 2017 में रांची के डीआईजी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था। इस पर पांच करोड़ नकद लूटने, एक किलो सोना लूटने, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कई मामले दर्ज हैं।