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    Home»Breaking News»JHARKHAND : आबादी के हिसाब से तय होगा मेयर का पद
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    JHARKHAND : आबादी के हिसाब से तय होगा मेयर का पद

    azad sipahiBy azad sipahiDecember 15, 2022No Comments3 Mins Read
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    • कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मंजूरी, निकाय आरक्षण पर फैसला

    अजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 की मंजूरी दी गयी। एसटी-एससी, ओबीसी में रोटेशन शब्द को विलोपित किया है। अब नगर निकायों में आबादी के आधार पर आरक्षण आरक्षित वर्ग का तय किया जायेगा। मेयर और अध्यक्ष के पद में चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी।

    मनरेगा कर्मी की अनुग्रह राशि बढ़ेगी
    राज्य के मनरेगा कर्मी को अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गयी। मनरेगा कर्मी की काम के दौरान दुर्घटना से मौत पर 75000 की जगह 200000 रुपये तक मुआवजा दिया जायेगा। मानसिक रूप से विकलांग होने पर 37500 की जगह 75000 और सामान मृत्यु होने पर 30,000 की जगह 1,00000 तक का मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा मनरेगा से ढोभा में डूब कर मौत मुआवजा 50,000 के बजाय 1,00000 तक दिया जायेगा।

    सुखाड़ भुगतान के लिए नियम शिथिल करने को मंजूरी
    सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि से आनुग्राहिक राहत राशि के भुगतान के लिए पुनर्विनियोग हेतु 25 फीसदी की अधिसीमा एवं अन्य शर्तों का शिथिल करने की मंजूरी दी गयी। इसके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा बकाया चुकाने के लिए पावर फाइनेंस कॉपोर्रेशन से लोन लिया जायेगा। यह लोन 750 करोड़ रुपये का होगा।

    उत्पाद अधिनियम में संशोधन
    राज्यपाल द्वारा उत्पाद नीति वापस करने के बाद सरका ने संशोधन का फैसला लिया। उत्पाद विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 अंतर्गत नयी धाराओं का अंत: स्थापन और कुछ में संशोधन की स्वीकृति दी।

    विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से
    कैबिनेट ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र 19.12.2022 से 23.12.2022 तक आहूत करने की मंजूरी दी गयी। वहीं, मानसून सत्र के सत्रावसान पर) कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

    कैबिनेट के अन्य फैसले

    • झारखंड राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा। यह लाभ 1/1/2016 से दिया जायेगा।
    • रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में बल्ला थाना के निमरा गांव में मोबाइल टावर के लिए बीएसएनएल का मनोनयन।
    • न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न वादों में कोर्ट फीस में संशोधन करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
    • सीएम और मंत्री की सुविधा में बढ़ोतरी एक टर्म में डेढ़ लाख से तीन लाख किया गया।
    • राज्य सरकार अंतर्गत मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति
    • सुरंगी जलाशय योजना के पुनरुद्धार के 44 करोड़ रुपये की मंजूरी।
      सुखाड़ राहत के 403 करोड़ रुपये के लिए प्रावधान को शिथिल किया गया।
    • झारखंड भवन के वर्ग 2, 3 और 4 के कर्मियों को विशेष दिल्ली भत्ता देने की मंजूरी।
    • सोना देवी विश्वविद्यालय 2022, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 और जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 को मंजूरी।
    • गढ़वा जिलांतर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करने की मंजूरी।
    • तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी (से.नि.) जयदीप कुमार एक्का द्वारा दंड के खिलाफ अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया।
    • पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण के लिए राशि की मंजूरी।
    • बिनोमियल लेब के माध्यम से पेटेंट तकनीक ‘एक पहल’ से प्रचार-प्रसार पर होने वाले व्यय 3.42 लाख पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की मंजूरी।
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