रांची। झारखंड में मनी लाउंड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है, इस आरोप में बिरसा मुंडा केद्रीय कारा में पूजा सिंघल (फिलहाल रिम्स पेंईग वार्ड में), राम विनोद सिन्हा, सुमन कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, अमित अग्रवाल, ज्ञान प्रकाश सरावगी, राजू कुमार वर्मा, संजय तिवारी सहित कई अन्य आऱोपी बंद है. जेल में बंद आरोपितों की गतिविधियों पर ईडी नजर रख रही थी. जेल में बंद आरोपी द्वारा नियम विरुद्ध सुविधा मिलने की जानकारी मिलने पर ईडी ने जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, लेकिन अब यह फुटेज विधि विभाग के निर्णय पर निर्भर है कि ईडी को मिलेगा या नही. जेल प्रशासन ईडी द्वारा फुटेज मांगे जाने के बाद कारा आईजी से अनुमति के लिये पत्राचार किया, कारा विभाग चुंकि गृह विभाग के अधीन है, इस वजह से कारा आईजी गृह विभाग को पत्र भेज अनुमति मांगी, बताया जा रहा है कि गृह विभाग विधि विभाग से इस संबंध में मंतव्य मांगा है. हालांकि अबतक विधि विभाग के तरफ से इसपर निर्णय नही हो सका है. बता दे कि इडी के अधिकारी बीते मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज लेने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंचे थे. हालांकि जेल अधीक्षक ने इडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिये थे.
सीसीटीवी फुटेज मामले में होटवार जेल अधीक्षक हामिद अख्तर की कोर्ट पेशी

सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने होटवार जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इडी ने मनी लॉड्रिग के आरोप में जेल में बंद आरोपी द्वारा जश्न मनाने व उनकी गतिविधियों की जानकारी के लिए जेल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का कई बार आग्रह किया था. आग्रह नहीं मानने पर इडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया गया था. आवेदन पर पीएमएलए कोर्ट ने होटवार जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को हाजिर होने का आदेश दिया था.

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