मुख्यमत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन का पट्टा मिलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को आज यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज यह फैसला सुनाया। संयोग से, यह न्यायमूर्ति मिश्रा का आखिरी कार्य दिवस था, जो कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं।