रांची। मिड-डे-मील योजना में 100 करोड़ रुपये घोटाला करने के आरोपित संजय तिवारी को रांची सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रांची सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने संजय तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है।

मिड-डे-मील के करीब 100 करोड़ रुपये एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिये गये थे। इसे लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ ले ली।

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