रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की ओर से सीबीआइ कोर्ट द्वारा सुनायी गयी सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में 10 जनवरी को होगी। मामले में अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गयी थी। हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की सीबीआइ की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) आ चुका है। दरअसल, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी थी। साथ ही उन पर 3 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआइ की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनायी थी।
सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज किया था। 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था। मामले में सीबीआइ की ओर से सीबीआइ के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज करायी गयी है। बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज करायी गयी थी।