-मृत महिला के दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की रेड लाइन पर एक महिला की हादसे में हुई मृत्यु पर परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देगा।

डीएमआरसी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि मेट्रो रेलवे (दावा प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृत महिला के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

साथ ही डीएमआरसी ने घोषणा की है कि वह महिला के दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने और मामले को देखने के लिए डीएमआरसी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को भी तैनात किया है।

दरअसल, यह घटना 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर घटी थी। एक महिला यात्री के कपड़े ट्रेन के दरवाजे में फंस गए और वे ट्रेन चलने के बाद चोटिल हो गईं। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं।

मेट्रो का कहना है कि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के कानूनी तौर-तरीकों को सुलझाने में लगा हुआ है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो प्रबंधन को बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित kaके लिए निर्देश दिया है।

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