रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार को निचली अदालत में ईडी के आरोप पत्र की प्रति कोर्ट में शपथपत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी निर्धारित की है।

ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में ईडी ने टिंकल भगत के खिलाफ दो सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। टिंकल साहिबगंज में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है।

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