Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, August 17
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»हाई कोर्ट ने चारा घोटाला के दोषी के पेंशन मामले में सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब
    Jharkhand Top News

    हाई कोर्ट ने चारा घोटाला के दोषी के पेंशन मामले में सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

    adminBy adminDecember 12, 2023Updated:December 12, 2023No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में चाईबासा में चारा घोटाला के दोषी धनंजय शर्मा की सिविल रिव्यू (पुनर्विचार) याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने की।

    इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि चारा घोटाला मामले में उनके याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया गया था, लेकिन वर्ष 2002 में ही वे रिटायर हो चुके थे। ऐसे में बिहार पेंशन रूल के प्रावधान के मुताबिक अंतिम आदेश पारित नहीं किये जाने की परिस्थिति में उनकी पेंशन रोकना अनुचित है। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि एलपीए में पारित आदेश में कहा गया है कि सरकार ने उनके खिलाफ नियम 139 के तहत अंतिम निर्णय लिया गया था। ऐसी परिस्थिति में एलपीए में पारित आदेश पर पुनर्विचार की जरूरत है। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    चाईबासा में हुए मनरेगा घोटाला की जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका दाखिल की थी, बाद में कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया था। इसके बाद में याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2021 में फिर से जनहित याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वित्तीय वर्ष 2008-9, 2009-10, 2010-11 में चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ है।

    इसे लेकर चाईबासा में पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाईबासा में उक्त तीन वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्यों में अग्रिम राशि का भुगतान तो कर दिया गया था, लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं हुआ था। उस समय चाईबासा के डीसी के. श्रीनिवासन थे।

     

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख
    Next Article हाई कोर्ट ने शूटर अमन सिंह हत्याकांड मामले में एसआईटी पर दो सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब
    admin

      Related Posts

      झारखंड विधानसभा में दिवंगत रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

      August 16, 2025

      शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर झारखंड में एक दिवसीय शोक की घोषणा

      August 16, 2025

      अज्ञात युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

      August 16, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • झारखंड विधानसभा में दिवंगत रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि
      • शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर झारखंड में एक दिवसीय शोक की घोषणा
      • अज्ञात युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस
      • झारखंड के राज्यपाल ने दिवंगत रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि
      • शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version