रांची। मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से महत्वपूर्ण गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को ईडी के गवाह का बयान दर्ज किया गया।
ईडी के गवाह अभयनंद अम्बष्ठ ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि विकास कार्यों की योजना में दिए गए अग्रिम भुगतान से मिलने वाले कमीशन का पैसा खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा अभयनंद ने पूजा सिंघल के कार्यकाल के दौरान डीसी ऑफिस की कार्यप्रणाली की भी विस्तृत जानकारी अदालत को दी। अब बचाव पक्ष यानी पूजा सिंघल के अधिवक्ता अभयनंद का क्रॉस एग्जामिनेशन (जिरह) करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने गवाह का बयान दर्ज करवाया। पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, स्नेह सिंह और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा गवाही के दौरान अदालत में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल और राम विनोद सिन्हा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार भी कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे थे।