रांची। मद्रास हाइकोर्ट ने अदालत की अवमानना के एक मामले में आइपीएस अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सजा सुनायी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जी संपत कुमार के खिलाफ केस दायर किया था। हालांकि जस्टिस एसएस संदुर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने जी संपत कुमार की सजा को 30 दिनों के लिए स्थागित रखा है, ताकि उन्हें अपील के लिए समय मिल सके।
धोनी ने आइपीएस के खिलाफ ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के खिलाफ कथित तौर पर उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर किया था। दरअसल यह मामला साल 2014 का है। इंडियन प्रीमियर लीग बेटिंग स्कैम में नाम खींचे जाने पर धोनी ने मानहानि का एक मुकदमा दायर किया था।
धोनी ने इस मानहानि के लिए मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसी मामले में धोनी ने अपनी काउंटर एफिडेविट में न्यायपालिक के खिलाफ कथित तौर पर की गयी टिप्पणियों के लिए जी संपत कुमार को सजा दिये जाने की मांग की थी।

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