मनरेगा आयुक्त ने सभी डीसी, डीडीसी को लिखा पत्र, दिया गाइडलाइन

रांची। महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक मद के पैसे से भवनों के सुंदरीकरण और वाहनों की खरीद, मरम्मत पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए मार्ग-दर्शिका झारखंड को दिया गया है. इसी आलोक में राज्य के मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल ने गाइडलाइन के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करने का निर्देश राज्य के सभी उपायुक्त व उपविकास आयुक्त को पत्र लिखकर दिया है. मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि गाइडलाइन के आलोक में अपने स्तर से संबद्ध कर्मियों को निर्देशित किया जाये ताकि प्रशासनिक मद का उपयोग मनरेगा प्रावधानों के तहत हो.

उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक झारखंड से सुसंगत एवं सम्बद्ध प्राधिकृत/ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश का अनुपालन कराने को कहा गया है. यह स्पष्ट किया है कि विभागीय निर्देश का उल्लंघन होने पर अपने स्तर से जांच करते हुए सम्बद्ध प्राधिकृत/मंत्रालय के विशेष अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विभाग को अवगत कराया जाये. दरअसल, कई माध्यमों से यह शिकायत मिल रही थी रोजगार सेवक या अन्य पदाधिकारी मनरेगा के पैसे स्क्रोर्पियों, बड़े वाहन इत्यादि की खरीद कर ले रहे हैं, जो वित्तीय अनियमितता है. कई पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है. इसी के बाद नये सिरे से गाइडलाइन जारी किया गया है.

प्रशासनिक मद से राशि खर्च करने के लिए बताये प्रावधान
महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों के संपादन के लिए प्रशासनिक मद में व्यय किए जाने को लेकर मनरेगा योजनांतर्गत प्रावधान व ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का गाइडलाइन सभी जिलों को भेजा गया है. यह स्पष्ट किया गया है की मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे प्रशासनिक मद की राशि का उपयोग केवल नरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है.

प्राप्त मनरेगा मद में प्रशासनिक मद का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

क्या करें:
जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यय की सीमा 5% के अंतर्गत मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा.

प्रति माह 80 लीटर से अधिक ईंधन पर व्यय नहीं किया जाएगा.

लैपटॉप/कंप्यूटर/प्रिंटर का क्रम 5 वर्षों के प्रावधान किया जा सकता है.

मनरेगा योजना में उपयोगी होने वाले सभी सामग्री (Stationary, Laptop, Computer, Printer आदि) का क्रय GEM Portal से ही किया जाएगा.

Worksite Facility का खर्च प्रशासनिक मद से किया जा सकता है.

7 रजिस्टर/जॉबकार्ड/MB का खर्च आवश्यकतानुसार किया जा सकता है.

क्या न करें:
भवन का सुंदरीकरण, पर्वत एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मनरेगा से राशि का व्यय नहीं किया जाएगा.

वाहन की खरीद एवं मरम्मत मनरेगा से नहीं की जा सकती है.

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