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    Home»Top Story»दो बेटी, पत्नी और ट्यूशन टीचर के हत्यारे की फांसी की सजा की अपील पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
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    दो बेटी, पत्नी और ट्यूशन टीचर के हत्यारे की फांसी की सजा की अपील पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 25, 2024Updated:December 25, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में दो बेटी, पत्नी और ट्यूशन टीचर की हत्या के मामले में दीपक कुमार को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील एवं सजा को कन्फर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। जमशेदपुर की अदालत ने 6 अप्रैल 2023 को दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनायी थी। अदालत ने दीपक कुमार को आइपीसी की धारा 302, 307, 379, 201 और 376(1) के तहत दोषी पाया था। जिसके आलोक में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनायी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 25 लोगों की गवाही हुई थी। मामले को लेकर पूर्वी सिंहभूम के कदमा थाना क्षेत्र में कांड संख्या 67 /2021 दर्ज किया गया था। दीपक कुमार ने फांसी की सजा को हाइकोर्ट में चुनौती दी है।

    12 अप्रैल 2021 की है यह घटना
    12 अप्रैल 2021 को कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड स्थित क्वार्टर नबंर 97/99 से दो बच्ची समेत चार शव बरामद किया गया था। शव की पहचान घर के मालिक दीपक कुमार की पत्नी बीना कुमार, उनकी बेटी दीया कुमारी, सांधी कुमारी और उनकी शिक्षिका रिंकी घोष के रूप में की गयी थी। बताया जाता है कि दीपक कुमार ने घटना के दौरान अपने सहयोगी के साला अंकित पर भी हमला किया था। लेकिन वह जान बचाकर भागने में सफल रहा था। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दीपक कुमार भाग गया था। पहले वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से राउरकेला गया था। राउरकेला से कैब बुक कर वह धनबाद गया। धनबाद में एटीएम से पैसा निकालने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

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