रांची/दिल्ली। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआइ जांच के झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है। इस मामले में CBI की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने झारखंड हाइकोर्टके उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआइ जांच का आदेश झारखंड हाइकोर्टने दिया था। हाइकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआइ को दिया था। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रूकी हुई है।
धनबाद कोयला चोरी मामला : सीबीआइ जांच के खिलाफ दायर याचिका पर 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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