जमशेदपुर। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों की समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, ना ही म्यूचुअल ट्रांसफर ही हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है।

2022 में स्थानांतरण नियमों में किया गया था बदलाव
वर्ष 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गयी, जिस पर अब काम किया जा रहा है। वर्तमान के नियमों के अनुसार, अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किये गये हैं। इसके अलावा, अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा।

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दो गार्ड और एक माली की होगी बहाली
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में एक बैठक की, जिसमें उपायुक्त अनन्य मित्तल, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार व जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार ने हिस्सा लिया। इसमें मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया था। पाया कि स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन स्कूल में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। ना ही कोई माली है। सीनियर सेक्शन के बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि तत्काल आउटसोर्स कर सभी स्कूल में में दो-दो सिक्योरिटी गार्ड एवं एक माली की बहाली की जाये।

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