-सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब देने को लेकर राज्य सरकार के आग्रह को किया स्वीकार
रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिल गया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर अनुरोध किया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर अनुरोध किया गया। सुनवाई में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट के नोटिस पर जवाब देना था लेकिन उनकी ओर से राज्य सरकार के अधिवक्ता ने समय देने का अनुरोध किया।
सर्वोच्च न्यायालय में यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमाननावाद के मामले में हुई। सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण नहीं देने को लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी। तब इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया गया था कि होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। बावजूद इसके नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दी गई है। इस पर पुनः सांसद चंद प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद याचिका दर्ज कराया।