सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स गाड़ी चलाने वालों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. परिवहन विभाग, झारखंड ने इसे नाजायज बताया है. इस पर एक्शन लेने की बात कही है. सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री या इसके निर्माण को प्रतिबंधित बताया है.ऐसा करनेवाले उत्पादक या विक्रेता पर प्रशासनिक, कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की है. संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), लीड एजेंसी, परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के अनुसार चारपहिया वाहन चलाने एवं सहयात्री का सफर करने के दौरान सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स क्लिप सीट बेल्ट नहीं पहनने पर बजने वाले बीप संकेतक आवाज को बंद कर देता है जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. ऐसे में इस क्लिप के प्रयोग से बचें.