-गरीबों को 1 रुपया किलो मिलेगी चने की दाल, कैबिनेट ने दी मंजूरी
-सात जिलों के पिछड़ा वर्ग के लोगों को इडब्ल्यूएस कोटे में मिलेगा आरक्षण
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में जहां गरीबों के हित में निर्णय लिये गये, वहीं युवाओं को भी राहत देने के फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को 1 रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, सात जिलों के पिछड़ा वर्ग के लोगों को इडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आये थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव समेत 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सात जिलों के युवाओं को लाभ:
राज्य के 7 जिलों लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी में जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अभी शून्य है। इन वर्गों के लोग इडब्ल्यूएस के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इन जिलों में एसटी का आरक्षण सर्वाधिक है, इस वजह से यह निर्णय लिया गया और यह अब इडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण में शामिल होगा। इस फैसले से इन सात जिलों के युवाओं को लाभ मिल सकेगा।
सरकारी अस्पताल में एक साल सेवा देना अनिवार्य:
सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों के छात्र-छात्राओं को 1 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा होता है, इसके अतिरिक्त कम गंभीर बीमारी योजना के तहत 20 लाख रुपये का सहायता मिल सकेगा। यानी अब 25 लख रुपये तक की बीमारी के लिए स्वीकृति दी गयी।
पश्चिम सिंहभूम में तीन नये थानों को स्वीकृति:
कैबिनेट ने पश्चिम सिंहभूम में तीन नये थानों को स्वीकृति दी। सेरेंगदा, लोढाई और गुदड़ी में नये थाने बनेंगे। गुमला जिला अन्तर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन की स्वीकृति दी गयी। रांची में महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होगा। यह आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक हो रहा। इसके आयोजन के लिए 13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों में बदलवा की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत लेवल 15, 16, 17 वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मियों को एक्सक्यूटिव क्लास में हवाई वाहन यात्रा भत्ता मिलेगा। झारखण्ड आॅफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख-रेख ) दिशानिर्देश, 2023 की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत बच्चों के आफ्टर केयर के लिए 25000 रुपये दिये जायेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
-वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया। उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष किया गया।
– राज्य के विभिन्न श्रेणी के पुलिस थाना के समान कार्य के लिए दिये जाने वाले अग्रिम राशि में वृद्धि की गयी।
– पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत 03 (तीन) हेलिकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि बढ़ाने की मंजूरी।
-दुलकी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए 34.70 करोड़ की मंजूरी।
-ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र के स्थापना की मंजूरी।
-केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति।
-झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा गठित द हाइकोर्ट आॅफ झारखंड (कंडीशंस आॅफ इंगेजमेंट आॅफ को-टर्मिनस इंप्लायाइज) रूल 2019 पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित नियमावली पर स्वीकृति।
-झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड को 2015-16 में दी गयी 6136 करोड़ रुपये की राशि का 3 बटा 4 हिस्सा अनुदान में और एक बटा 4 हिस्सा पूंजी के रूप में दिये जाने की स्वीकृति।
– झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय हेतु बीज धन की वृद्धि की मंजूरी।
-वन टाइम सेटेलमेंट योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार प्रदान करने की मंजूरी।
-झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आई० सी० डब्लू० ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति।