Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, June 11
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»रांची»दो माह में जारी करें असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट: हाइकोर्ट
    रांची

    दो माह में जारी करें असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट: हाइकोर्ट

    adminBy adminSeptember 16, 2023No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    -कोर्ट ने जेपीएससी को दिया आदेश, 186 अभ्यर्थियों की जायेगी उम्मीदवारी
    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। जेपीएससी की ओर से की जा रही असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग अगले दो महीने में असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट जारी करे। यह आदेश हाइकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए दिया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को उन्होंने फैसला सुनाया।

    क्या है फैसला
    झारखंड हाइकोर्ट की ओर से सुनाये गये फैसले के मुताबिक अदालत ने विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश और अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। वहीं जेपीएससी को वैसे सभी 186 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को कहा है, जिनके पास आवेदन करने की तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट नहीं था, पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था, उनकी नियुक्ति के लिए नया पैनल बना कर दो माह में फ्रेश रिजल्ट जारी करें।

    क्या थी अभ्यर्थियों की याचिका
    असिस्टेंट टाउन प्लानर पद पर नियुक्ति के उम्मीदवार विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश और अन्य ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल कर कहा था कि 26 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है। विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द की जाये। इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन, शिप्रा शालिनी ने पैरवी की थी, जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार ने पैरवी की।

    यह भी जानें
    इसी मामले में एक रिट याचिका दायर की गयी थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने की। यह याचिका कुमार चेतन ने दायर की थी, जिसमें उसने बताया कि इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2020 पहले का है। कई अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का था, लेकिन पास करने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है। उनकी ओर से कहा गया है कि सहायक टाउन प्लानर पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए इन्हें नियुक्त किया जाये।

    जेपीएससी कर रहा नियुक्ति
    झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अप्रैल 2020 में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 77 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया, जिसमें 43 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी। इनमें से 26 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट नहीं था। जेपीएससी ने 318 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया था, जिनमें से 186 अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleएएसआई विजयकांत यादव सस्पेंड, रुपये लेते वीडियो हुआ था वायरल
    Next Article देश के लिए अगले तीन दिन अहम, प्रधानमंत्री आज करेंगे विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ
    admin

      Related Posts

      डिटेंशन सेंटर से फरार तीन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी

      June 10, 2025

      मां की हत्या का आरोपित गिरफ्तार

      June 10, 2025

      कांग्रेस नेता राजकुमार रजक का आकस्मिक निधन

      June 10, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • डिटेंशन सेंटर से फरार तीन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी
      • बॉक्स ऑफिस पर ‘हाउसफुल-5’ का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल
      • बॉक्स ऑफिस पर ‘ठग लाइफ’ की रफ्तार थमी, फिल्म को नहीं मिला दर्शकों का प्यार
      • भारत ए बनाम इंग्लैंड लायंस: कोटियन-कंबोज की शानदार साझेदारी, दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ
      • एफआईएच प्रो लीग: रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड ने भारत को 3-2 से हराया
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version