-कोर्ट ने जेपीएससी को दिया आदेश, 186 अभ्यर्थियों की जायेगी उम्मीदवारी
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। जेपीएससी की ओर से की जा रही असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग अगले दो महीने में असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट जारी करे। यह आदेश हाइकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए दिया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को उन्होंने फैसला सुनाया।

क्या है फैसला
झारखंड हाइकोर्ट की ओर से सुनाये गये फैसले के मुताबिक अदालत ने विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश और अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। वहीं जेपीएससी को वैसे सभी 186 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को कहा है, जिनके पास आवेदन करने की तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट नहीं था, पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था, उनकी नियुक्ति के लिए नया पैनल बना कर दो माह में फ्रेश रिजल्ट जारी करें।

क्या थी अभ्यर्थियों की याचिका
असिस्टेंट टाउन प्लानर पद पर नियुक्ति के उम्मीदवार विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश और अन्य ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल कर कहा था कि 26 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है। विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द की जाये। इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन, शिप्रा शालिनी ने पैरवी की थी, जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार ने पैरवी की।

यह भी जानें
इसी मामले में एक रिट याचिका दायर की गयी थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने की। यह याचिका कुमार चेतन ने दायर की थी, जिसमें उसने बताया कि इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2020 पहले का है। कई अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का था, लेकिन पास करने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है। उनकी ओर से कहा गया है कि सहायक टाउन प्लानर पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए इन्हें नियुक्त किया जाये।

जेपीएससी कर रहा नियुक्ति
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अप्रैल 2020 में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 77 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया, जिसमें 43 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी। इनमें से 26 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आॅफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट नहीं था। जेपीएससी ने 318 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया था, जिनमें से 186 अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था।

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