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    Home»झारखंड»रांची»हाइकोर्ट में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दायर पीआइएल निष्पादित
    रांची

    हाइकोर्ट में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दायर पीआइएल निष्पादित

    adminBy adminApril 8, 2024No Comments2 Mins Read
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    -कोर्ट ने कहा-जरूरी कदम उठाये गये, आदेश का अनुपालन
    रांची। झारखंड के देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज कुमार राय की जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में हुई। मामले में हाइकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और आरबीआइ की ओर से मामले में जो जरूरी कदम उठाया जाना था, वह उठाया जा चुका है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया। ऐसे में अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने जनहित याचिका निष्पादित कर दी।
    प्रतिवादी रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की। दरअसल, पूर्व की सुनवाई में आरबीआइ की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि वह राज्य सरकार को साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है। आरबीआइ का मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित नियम, रेगुलेशन और दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं।

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