रांची। समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सीएम ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका में इडी की ओर से दाखिल कर दी गयी। अब मामले में अगली सुनवाई में बहस होगी। दरअसल, इडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था।
लेकिन वे कई तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में अबतक पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दाखिल की गयी है। बता दें कि इस संबंध में इडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952-2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता इडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा की ओर से बताया गया है कि हेमंत को इडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह इडी के समन की अवहेलना है।