रांची। अग्रवाल बंधुओ के हत्यारे लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी को बेल देने से झारखंड हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है। लोकेश और धर्मेंद तिवारी को रांची सिविल कोर्ट ने पिछले वर्ष 30 जून को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उसने हाइकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। जिसपर सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार करते हुये अपील याचिका खारिज कर दी। पैसों के लेनदेन में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर की गयी थी।
अग्रवाल बंधु हत्याकांड: लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड को बेल देने से हाइकोर्ट का इनकार
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