रांची। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी, इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवायी पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गय्ी है, उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल है प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र में बताया गन है कि चतरा खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई । खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ।
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