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    Home»झारखंड»जुलूस के दौरान घंटों बिजली नहीं काटने के हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक
    झारखंड

    जुलूस के दौरान घंटों बिजली नहीं काटने के हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

    shivam kumarBy shivam kumarApril 4, 2025Updated:April 4, 2025No Comments3 Mins Read
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    रांची। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जुलूस के दौरान घंटों बिजली नहीं काटने के हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार बिजली काट सकती है, लेकिन इस दौरान कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जुलूस के मद्देनजर कम समय के लिए बिजली काटी जाये। साथ ही अस्पताल समेत दूसरी जरूरी सेवा वाली संस्थाओं में बिजली आपूर्ति प्रभावित ना हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के एमडी से अंडरटेकिंग भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। यह जानकारी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। दरअसल, झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने 1 अप्रैल को सरहुल के जुलूस के दिन अलग-अलग इलाकों में 5 से 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रखे जाने पर आपत्ति जतायी थी। स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा था कि बिजली आपूर्ति रोकने से बुजुर्ग, मरीज, गर्भवती महिलाएं, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है। जवाब में महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया था कि साल 2000 में जुलूस का झंडा बिजली तार के संपर्क में आने की वजह से 29 लोगों की मौत हो गयी थी। इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर बिजली काटनी पड़ती है।

    महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि 6 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस निकलना है। इसी तरह 6 जुलाई को मोहर्रम का जुलूस निकलेगा। इन दोनों दिन बिजली आपूर्ति रोकने की जरूरत पड़ेगी। इसपर खंडपीठ ने कहा कि घंटों आवश्यक सेवा को नहीं रोका जा सकता। इसलिए जुलूस के दौरान झंडे के खंभों की ऊंचाई छोटी की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मौसम खराब होने या अन्य जरूरी आपात स्थिति में ही बिजली काटी जानी चाहिए।

    फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है क्योंकि झारखंड के अलग-अलग शहरों में रामनवमी का भव्य जुलूस निकलता है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग पारंपरिक हथियारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। अलग-अलग महावीर मंडल भव्य महावीरी पताका निकालते हैं। इस वजह से बिजली काटना बेहद जरूरी हो जाता है।

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    shivam kumar

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