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    Home»Breaking News»आंख मार फेमस हुईं प्रिया प्रकाश को राहत,  मामला दर्ज कराने वालों की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत
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    आंख मार फेमस हुईं प्रिया प्रकाश को राहत,  मामला दर्ज कराने वालों की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत

    azad sipahiBy azad sipahiAugust 31, 2018No Comments2 Mins Read
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    मुंबई। वीडियो में आंख मारकर पॉपुलर हुईं मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपकमिंग फिल्म ‘Oru Adaar Love’ में उनके गाने ‘मानिक्य मलाराया पूवी’ के खिलाफ फाइल किए गए केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 18 साल की प्रिया के खिलाफ यह केस युवाओं के एक ग्रुप की शिकायत के बाद हैदराबाद में दर्ज किया गया था। FIR प्रिया के उसी वायरल वीडियो को देखने के बाद दर्ज कराई गई थी, जिसमें वे आंख मारती दिखाई दी थीं। शिकायतकर्ताओं ने वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहे गाने को फिल्माने के तरीके पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

    सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- आपको कोई और काम नहीं है क्या? : हैदराबाद में दर्ज हुई FIR के खिलाफ प्रिया प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने प्रिया के खिलाफ किए गए केस को खारिज करते हुए शिकायतकर्ताओं को फटकार लगाई।

    उन्होंने वकील पर निशाना साधते हुए कहा- “किसी ने फिल्म में गाना गाया और आप चले आए शिकायत करने। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या?”

    प्रिया ने यह कहा था याचिका में : प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि यह ट्रेडिशनल सॉन्ग नार्थ केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिमों द्वारा गाया जाता है और यह प्रोफेट मोहम्मद और उनकी पत्नी खदीजा के बीच प्यार को दर्शाता है। इसे शिकायतकर्ताओं द्वारा गलत तरह से समझ लिया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि 1978 से ये गाना गाया जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ केस नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनकी फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है।
    गौरतलब है कि फरवरी 2018 में ‘Oru Adaar Love’ का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें प्रिया अपने को-एक्टर रोशन को आंख मारती दिखाई दी थीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

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