रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एबी सिंह की कोर्ट ने बंधु तिर्की को जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से एके कश्यप ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि बंधु के खिलाफ आय से अधिक सपंत्ति का मामला नहीं बनता है, सीबीआइ ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बता दें कि बंधु तिर्की पर अपने मंत्रित्वकाल 2005 से 2009 के बीच आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इनके खिलाफ 11 अगस्त 2010 को सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 5/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
सीबीआइ ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए सीबीआइ की अदालत में एक अगस्त 2013 को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी। लेकिन सीबीआइ अदालत ने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हुए मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया। इसके बाद बंधु तिर्की की ओर से हाइकोर्ट में क्वॉशिंग याचिका दाखिल की गयी थी, जो लंबित है। हाइकोर्ट ने उनके मामले में स्टे लगाया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सीबीआइ कोर्ट ने बंधु के खिलाफ वारंट निर्गत किया था, जिसके बाद सीबीआइ की कोर्ट ने बंधु को 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वे बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।