कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करोड़ों रूपए के सारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष की अंतरिम जमानत आज 10 जनवरी तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति असीम कुमार रॉय और न्यायमूर्ति एम एम बनर्जी की पीठ ने घोष की जमानत 10 जनवरी 2017 तक बढ़ाते हुये सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी तय की है।
पीठ ने उन्हें पांच अक्तूबर को अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले घोष दो साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे थे।
पीठ ने सारदा समूह के मीडिया कारोबार के प्रमुख रहे घोष को एक एक लाख रूपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।
घोष अप्रैल 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे।