आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना
सत्यकाम
लोहरदगा। राज्य में पहली बार किसी नक्सली को कोर्ट से सजा सुनायी गयी है। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राजीव आनंद की कोर्ट ने जोबांग थाना में दर्ज कांड में सोमवार को भाकपा माओवादी जोनल कमांडर कामेश्वर यादव को भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। माओवादी जोनल कमांडर के मामले में न्यायालय का फैसला सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग न्यायालय में मौजूद थे। गहमा-गहमी के बीच माओवादी जोनल कमांडर को आजीवन कारावास की सजा मिलने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गयी।
जानकारी के अनुसार जोबांग थाना के मुर्मू गांव निवासी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर बालमुकुंद नाथ शाहदेव के भाई बाल किशोर नाथ शाहदेव (65), लाल जय किशोर नाथ शाहदेव (60) और उनके भतीजे लाल प्रमोद नाथ शाहदेव (35) का अपरहण कर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस नक्सली हिंसा में माओवादी कामेश्वर यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना, भादवि की धारा 364 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल सश्रम कारावास, 17 सीएलए एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं भादवि की धारा 148 के तहत हथियार के साथ नाजायज मजमा लगाने में दोषी मानते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सजा सुनाये जाने के बाद कामेश्वर को रांची के होटवार जेल भेजा जा रहा है। माओवादी जोनल कमांडर के मामले पर फैसला सुनाये जाने को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी थी। न्यायालय आनेवाले लोगों की तलाशी ली जा रही थी। सुनवाई के दौरान पूरे कोर्ट में पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, एसडीपीओ अरविंद कुमार वर्मा, सदर थानेदार शैलेश प्रसाद न्यायालय के फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।
क्या है मामला
लोहरदगा के अति उग्रवाद प्रभावित पश्चिमी बीहड़ पठारी इलाका स्थित जोबांग थाना क्षेत्र के सांगोडीह जंगल में माओवादियों नक्सलियों ने 21 मार्च 2015 को पिकनिक मनाने गये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर बालमुकुंद नाथ शाहदेव के दो भाई बाल किशोर नाथ शाहदेव (65), लाल जय किशोर नाथ शाहदेव (60) और उनके भतीजे लाल प्रमोद नाथ शाहदेव(35) को गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिवार के पुरुष सदस्य हथियारों से लैस थे, बावजूद इसके माओवादी दस्ते ने उनकी घेराबंदी कर हत्या करने के बाद उनके हथियार भी लूट लिये थे। माओवादी हिंसा के बाद पठारी इलाके में भय एवं सनसनी फैल गयी थी। घटना की सूचना पर सूबे के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, डीजीपी डीके पांडेय, डीआइजी पहुंचे थे। इस मामले में माओवादी रिजनल कमांडर नकुल यादव, मदन यादव, विकास उर्फ उमेश यादव उर्फ दिनेश यादव उर्फ चश्मा के अलावा 50 अज्ञात माओवादियों के विरुद्ध जोबांग थाना में मामला दर्ज है।
सजा दिलाने में पुलिस की रही अहम भूमिका: एसपी
लोहरदगा। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कहा कि माओवादी जोनल कमांडर कामेश्वर यादव के विरुद्ध पुलिस ने तथ्यपरक अनुसंधान किया। गवाहों की उपस्थिति न्यायालय में करायी। प्रतिदिन इस मामले पर पुलिस अनुसंधान कर आरोपी माओवादी कमांडर की जमानत नहीं होने के लिए प्रयास किया। माओवादी कामेश्वर यादव को सजा दिलाने में पुलिस पदाधिकारियों की सराहनीय भूमिका रही है। एसपी ने कहा नृशंस हत्यारा माओवादी कामेश्वर यादव को न्यायालय से सजा मिलने से जनसामान्य का विश्वास व्यवस्था व न्यायालय पर बढ़ेगा। पुलिस जिले में सक्रिय बड़े अपराधी व हार्डकोर नक्सलियों को न्यायालय से सजा दिलाकर जनता को राहत देने के लिए समर्पित होकर काम करने में लगी है। एसपी ने बताया कि कामेश्वर यादव के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कुल 11 मामले दर्ज हंै। जिसपर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इन मामलों पर भी कामेश्वर के विरुद्ध फैसला शीघ्र आने की उम्मीद है।
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कामेश्वर को घटना के बाद संगठन ने दी थी प्रोन्नति
लोहरदगा। न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा पानेवाले माओवादी कामेश्वर यादव माओवादी दस्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि मुर्मू में ठाकुर परिवार के तीन सदस्यों की घेराबंदी कर उनकी अगवा कर हत्या करने की घटना के बाद माओवादी संगठन में उसे सबजोनल कमांडर से प्रोन्नति देकर जोनल कमांडर बना दिया गया था। मुर्मू की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई अभूतपूर्व ढंग से बढ़ाया गया था। नवंबर 2015 में माओवादी जोनल कमांडर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
फोटो: न्यायालय से सजा मिलने के बाद पुलिस अभिरक्षा में माओवादी जोनल कमांडर कामेश्वर यादव