सारण। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील के मामलों की गहन सुनवाई की। इस दौरान लोक शिकायत से जुड़े कुल 17 मामलों पर विचार किया गया, जिसमें से 08 मामलों का अंतिम रूप से आदेश पारित करते हुए मौके पर ही निवारण कर दिया गया।

शेष 09 मामलों में संबंधित लोक प्राधिकारियों को अगली तिथि पर पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कड़ा निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आम जनता की समस्याओं के प्रति सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें। लोक शिकायतों का ससमय और गुणवत्तापूर्ण निवारण बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोक प्राधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

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