रांची: टेंडर मैनेज करने और साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एऊ पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11।88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5।34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे।
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