नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी अहम खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के सभी कोचों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि निर्धारित छह घंटे की अवधि में इस नियम के पालन में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
पावर बैंक फटने की घटना के बाद सख्ती
रेलवे बोर्ड का यह निर्देश ट्रेन में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद आया है। रिपोर्टों के मुताबिक, दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में चल रही ट्रेन में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फट गया, जिससे कोच में धुआं भर गया और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस घटना ने रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के मौजूदा सुरक्षा नियम को सख्ती से लागू करने की जरूरत फिर उजागर की।
कर्मचारियों की तय होगी जिम्मेदारी, होंगे औचक निरीक्षण
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारियों को नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के साथ जरूरी प्रशिक्षण और परामर्श भी दिया जाए। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को ट्रेनों में औचक निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रहें। नियमों के पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है।
नया नियम नहीं, 2014 से जारी है निर्देश
ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश पहली बार 19 जून 2014 को जारी किया गया था। मार्च 2021 में भी रेलवे ने इस व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया था। अब हालिया घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पुराने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसलिए इसे पूरी तरह नया प्रतिबंध कहने के बजाय पहले से लागू सुरक्षा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का फैसला कहना अधिक सटीक होगा।
यात्रियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?
रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रात होने से पहले चार्ज कर लेने चाहिए। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचों के चार्जिंग पॉइंट बंद रहने के कारण इस दौरान चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
चार्जिंग के दौरान मोबाइल या पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म हो, उसमें से धुआं निकले या जलने जैसी गंध आए, तो उसका इस्तेमाल बंद कर तुरंत ट्रेन के कर्मचारियों को सूचना दें। सुरक्षा निर्देशों का पालन करना यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों, दोनों के लिए जरूरी है।

