रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर लगी रोक हटाकर नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले की गहन जांच का रास्ता साफ कर दिया है। सीबीआई अब इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज जिले के नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक जांच पर रोक लगाई थी। सीबीआई की ओर से नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में कांड संख्या 6/23 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच को दी थी चुनौती
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई है। सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि नींबू पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन के मामले का मुद्दा गंभीर है। सीबीआई ने इस मामले में 6 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने 13 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट में जाकर सीबीआई की जांच के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी थी।
कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से रखा पक्ष
राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की है। जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने भी बहस में शामिल होते हुए अपने दलील पेश की है।
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