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    Home»बिजनेस»अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे विलंबित आईटीआर  
    बिजनेस

    अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे विलंबित आईटीआर  

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 20, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। यह जानकारी आयकर विभाग ने शुक्रवार काे दी है।

    आयकर विभाग ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर एक बयान जारी कर कहा कि यदि आप आकलन वर्ष 2024-25 कि लिए अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं, तो आपके लिए विलंबित आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। आखिरी समय का इंतजार न करें और आज ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेंI

    विभाग के मुताबिक वित्‍त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि‍ 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन अगर कोई करदाता आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक गया है, तो भी लेट फीस के साथ वह अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसे विलंबित आईटीआर फाइलिंग कहते हैं।

    आयकर विभाग के मुताबिक विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगेगा। अगर आकलन वर्ष 2024-25 के आईटीआर 31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल किया जाता है तो जुर्माना पांच हजार रुपये होगा। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद लेकिन आकलन वर्ष की समाप्ति 31 मार्च, 2025 से पहले दाखिल किया जाता है तो जुर्माना 10,000 रुपये होगा। लेकिन अगर कुल इनकम पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना एक हजार रुपये होगा।

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    shivam kumar

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