झारखंड सरकार ने राज्य में सीबीआइ की इंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा पत्रांक- 10/सीबीआइ- 408/2020-4278) के माध्यम से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 आॅफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस ले लिया गया है।