रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में सीबीआइ की इंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा पत्रांक- 10/सीबीआइ- 408/2020-4278) के माध्यम से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 आॅफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस ले लिया गया है। इस आदेश के बाद सीबीआइ को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गयी थी। अब सीबीआइ को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
कई और राज्यों में है प्रतिबंध
बता दें कि देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी मानी जानेवाली सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगाने वाला झारखंड इकलौता राज्य नहीं है। इससे पहले अगस्त में महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया था। सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगानेवाला पहला राज्य आंध्रप्रदेश है, जिसने 2018 में ही इस आशय का आदेश लागू किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगा दी।
कोर्ट के आदेश पर असर नहीं
जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगाने के बावजूद अदालतों द्वारा पारित सीबीआइ जांच के आदेश पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोर्ट किसी केस में सीबीआइ जांच का आदेश देता है, तो एजेंसी को किसी की अनुमति नहीं लेनी होगी।
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