नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने दो व्यापारिक घरानों से पैसे प्राप्त करने के आरोपों पर प्रधानमंत्री और राजनीतिज्ञों के खिलाफ एसआईटी से जांच की अर्जी आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सीधी जांच का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि इस याचिका में कोई दम नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि आयकर निपटारा आयोग ने भी प्रथम दृष्टया पाया है कि सहारा से बरामद सामग्री गढ़ी हुयी है। अदालत ने पहले भी मामले की सुनवाई करते समय भूषण को ठोस सबूत पेश करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि किसी डायरी के पन्नों के आधार पर ही प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता। आयकर विभाग के छापों में इन डायरियों को जब्त किया गया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनसे जांच कराने और पद से इस्तीफा देने की मांग की थी।

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