संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज पर रोक लगाने की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘पद्मावत’ के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मनोहर लाल शर्मा नाम के ऐडवोकेट की तरफ से दाखिल की गई याचिका में सेंसर बोर्ड पर अवैध तरीके से पद्मावत को सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगाया था। उधर, चार राज्यों में पद्मावत पर लगे बैन को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसका विरोध जारी है। करणी सेना ने फिल्म को रिलीज न होने देने और महिलाओं के जौहर की धमकी दी है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है। बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कल अपने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि राज्य पद्मावत की स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पद्मावत की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित राज्यों में भी पद्मावत की रिलीज पर रोक के फैसले पर स्टे लगा दिया है।