नयी दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को एक सौ करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। इन पर करीब एक सौ करोड़ रुपये की कर की देनदारी है। एजेएल से संबंधित उनकी आय के पुनर्मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी आय में करोड़ों रुपये कम बताये हैं।
आयकर विभाग के आर्डर में कहा गया है कि सोनिया ने 155.4 करोड़ और राहुल ने 155 करोड़ रुपये की आय कम बतायी है। यह आय उस आय से काफी अधिक है, जिसे घोषित किया गया है। वर्ष 2011-12 द्वारा दिये गये आयकर के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार राहुल ने 68.1 लाख रुपये की घोषित आय का कर भरा था। आइटी सूत्र के अनुसार उनकी पार्टी के अन्य नेता आस्कर फर्नांडिस की आय 48.9 करोड़ पायी गयी है।
उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेताओं की कर पुर्नमूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सोनिया के वकील के तौर पर हाजिर हुए पी चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ 44 करोड़ रुपये के कर की देनदारी गलत तरीके से लगायी गयी है। आयकर विभाग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 2011-12 के कर मामले में निर्धारण संबंधी आदेश पारित किया गया है, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया है।
न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के मामले में कर मांग संबंधी 31 दिसंबर, 2018 का निर्धारण आदेश रिकॉर्ड में पेश करने को कहा।