अजय शर्मा
रांची। पुलिस ने आठ साल पुरानी फाइल खोली है। गिरिडीह के राजधनवार थाना में दर्ज पुराने मामले में 62 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गयी है। ये सभी लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यह घटना सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान घटी थी। राजधनवार पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी कर दिया है। राजधनवार में सुनील ठाकुर के बयान पर 66 लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 16/12 दर्ज किया गया था। 30 अक्टूबर को कई अलग-अलग धाराओं में दर्ज मामले आरोपियों के खिलाफ सरस्वती पूजा के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान हरवे हथियार से लैस होकर मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पुलिस की जांच में अल्पसंख्यक समुदाय के 62 युवकों के विरुद्ध आरोप को सत्य माना गया।
पूरा मुहल्ला है आरोपी
राजधनवार के जिस मुहल्ले में घटना घटी थी, उसके आसपास रहनेवाले 66 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें 61 के विरुद्ध आरोप सही पाया गया। थाना प्रभारी की अनुशंसा पर खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी अपनी अनुशंसा की है। अभियोजन की स्वीकृति मुख्यमंत्री को देना है। इससे संबंधित फाइल उन्हें भेजी जानी है।
ये हैं आरोपी
पुलिस की जांच रिपोर्ट में अनवर अंसारी, कुर्बान अली, तबारक अली, अशरफ अंसारी, साबिर, अब्दुल करीम, इब्राहिम अंसारी, जाकिर अंसारी, मो साजिद अंसारी, शहनवाज खान, तौकिर आलम, प्यारे खान, शेरू खान, सदीक खान, टिंकू खान, फियाज खान, इलियास खान, राजू खान, सागिर खान, बाबू खान, आफताब खान, जहांगीर खान, हफीज खान, सलाउद्दीन, शहाबुद्दीन अंसारी, इम्तियाज अंसारी, आफताब अंसारी, रशीद अंसारी, चांद रशीद, मकूल अंसारी, महताब अंसारी, बंधु मिया, रिंकू अंसारी, कल्लू खान, राजा खान, खुलखुला खान, सरफराज अहमद, जाबिर अली, इरफान अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी सहित 62 लोगों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मांगी गयी है।
सीएम देंगे अनुमति, तो चलेगा केस
इनके विरुद्ध भादवि की धारा 295 (ए) के तहत मुकदमा चलाना है। इसके लिए अनुमति मांगी गयी है। इस धारा के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार गृह विभाग के मंत्री को होता है। अभी सभी विभाग के मंत्री सीएम हैं। लिहाजा उनके पास यह फाइल भेजी
जानी है।