एक फरवरी से सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इस संबंध में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लाकडाउन के कारण सिनेमा हाल बंद कर दिए गए थे, हाल ही में इसे दोबारा 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत मिली थी। अब सिनेमा हाल में 100 प्रतिशत सीटें भरी जा सकेंगी।
केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के तहत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घर के प्रवेश करने वालों के लिए मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य शर्तों में से एक है। भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक व्यवस्था करनी होगी। इंटरवेल में खास व्यवस्थता करनी होगी। शौचालयों की साफ सफाई का भी विशेष व्यवस्था करनी होगी। कंटेनमेंट जोन में फिल्म हाल नहीं खुलेंगे।
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